खरीद प्रणाली को सरल बनाने के लिए रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेल के खरीद नियमों के मुताबिक, रेलवे की वेंडर एप्रूवल एजेंसियों की ओर से एप्रूव किए गए वेंडर ही रेलवे को सप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक वेंडर को अब हर अलग इकाई के लिए एप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।