यातायात उल्लंघन को लेकर बंगलूरू के एक सब्जी विक्रेता पर उसके सेकेंड हैंड स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। बंगलूरू के मड़ीवाला के रहने वाले अरुण कुमार पर उसके सेकेंड हैंड स्कूटर की कीमत से ज्यादा 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यातायात पुलिस ने शुक्रवार को उसे हेलमेट नहीं लगाने के कारण रोककर दो मीटर लंबा 42,500 रुपये जुर्माने का बिल थमा दिया। मड़ीवाला पुलिस के अनुसार, अरुण कुमार ने 77 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए अब उसे अदालत में 42,500 रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे। पुलिस ने उसका स्कूटर जब्त कर लिया है। कुमार ने पैसे की व्यवस्था करने और राशि का भुगतान करने के लिए समय मांगा है।