बस, मिनी बस, मैक्सी, टैंपू या सार्वजनिक परिवहन के किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित कराए गए विधेयक के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक वाहन में तय क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर वाहन चालक या परिचालक का चालान काटा जाएगा। चालान की राशि क्षमता से अधिक प्रति सवारी 200 रुपये होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मेट्रो शहर से लेकर कस्बे, गांव सब जगह सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसलिए हाल ही संसद से पारित करवाए गए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में इससे निपटने का इंतजाम किया गया है। इसके सेक्शन 194 ए में प्रावधान किया गया है कि जिस वाहन में जितनी अतिरिक्त सवारी बैठायी जाएगी, उस पर प्रति सवारी 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
तीन महीने में लागू हो जाएगा कानून
अधिकारी का कहना है कि बिल को संसद के बजट सत्र में ही लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा लिया गया है। अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं। इसके बाद मंत्रालय में इससे संबंधित नियम-विनियम बना लिए जाएंगे। उसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। फिर इस कानून को राज्य सरकारों को अंगीकार करना होगा। उसके बाद यह लागू हो जाएगा।