सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को चारा घोटाले के 16 दोषियों सजा सुनाई। इनमें कुछ को तीन तो कुछ को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही इन पर 25,000 से लेकर सात लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इन सभी ने नब्बे के दशक में चाईबासा कोषागार से जालसाजी कर 37 करोड़ रुपये की रकम निकाल ली थी।
बुधवार को जिन्हें कारावास की सजा सुनाई गई उनमें को कोषागार का तकनीकी सहायक लाल मोहन गोप, कोषागार के पूर्व सहायक लेखाकार, भरत नारायण दास और कोषागार के पूर्व सहायक लेखाकार सहदेव प्रसाद शामिल हैं।
इसी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट रहे हैं। साल 2013 में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत 44 लोगों इस मामले में दोषी पाए गए थे।