अंब (ऊना)। उपायुक्त ऊना ने अंब उपमंडल में कार्यरत एक वसीका नवीस (डीड राइटर) का दस्तावेज लेखक लाइसेंस तीन माह के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उक्त कार्रवाई हिमाचल प्रदेश दस्तावेज लेखक लाइसेंसिंग नियम, 1971 की धारा 16(1) के तहत की गई है। वसीका नवीस वह व्यक्ति होता है जो निर्धारित शुल्क लेकर रजिस्ट्री, हिब्बानामा, वसीयत आदि दस्तावेज तैयार करता है और इसके लिए वह जिला प्रशासन से अधिकृत लाइसेंस प्राप्त करता है। गगरेट निवासी जोगिंद्र पाल की ओर से उपायुक्त ऊना को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि अंब के एक वसीका नवीस ने 16 अप्रैल 2003 को एक रजिस्टर्ड वसीयत तैयार की थी। जब वसीयत लिखवाने वाले व्यक्ति के पुत्र ने इस मामले में अदालत में केस दायर किया तो संबंधित वसीका नवीस अपने पूर्व में दिए गए बयान से पलट गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले में भी उसने अपने बयान में परिवर्तन कर दिया, जिससे वसीयत प्राप्त करने वाले पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शिकायत की जांच के उपरांत उपमंडल अधिकारी (नागरिक) अंब की अनुशंसा पर उपायुक्त ने वसीका नवीस का लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया। एसडीएम अंब सचिन शर्मा ने बताया कि जांच के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना और कार्य में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।