अंब (ऊना)। चेक बाउंस मामले में अंब की अदालत ने दोषी को दो साल की कैद और 12 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर दो अंब जज विशाल तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि शिकायतकर्ता संजीव कुमार, पुत्र सुखदेव सिंह, निवासी स्वाणा, जिला कांगड़ा ने मार्च 2018 में एक बस आरोपी को आठ लाख रुपये में बेची। इसके बदले में उसने दो लाख और छह लाख रुपये का चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने चेक अपने पीएनबी भरवाईं शाखा में लगाए तो दो लाख रुपये का चेक कैश हो गया, लेकिन छह लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया। इस पर उसने वकील के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया। लेकिन पैसा न मिलने पर उसने मामला अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर फैसला सुनाते हुए अंब की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और बारह लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद