चेक बाउंस मामले में अंब की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे दो साल की कैद और 1.40 लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अंब विशाल तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
केस की पैरवी करने वाले अधिवक्ता संदीप एस चंदेल ने बताया कि शिकायतकर्ता पाल ज्वेलर्स गगरेट के मालिक अविनाश कुमार से अशोक कुमार ने साल 2018 में 70,000 रुपये के गहने खरीदे थे। इसकी एवज में अशोक कुमार को 70,000 रुपये का चेक पाल ज्वेलर्स गगरेट के नाम पर आरोपी ने दिया था। जब शिकायतकर्ता ने उस चेक को बैंक शाखा में भुगतान के लिए लगाया, तो अशोक कुमार के बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
इस बारे में शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से दोषी को एक कानूनी नोटिस जारी किया तथा साल 2018 में अदालत में केस दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने अहम फैसले में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।