अंब (ऊना)। चिट्टा रखने के दोषी को अंब की अदालत ने तीन माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर 2 अंब जज दीपिका नेगी की अदालत ने वीरवार को मामले में फैसला सुनाया। सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि नरेश निवासी गगरेट को पुलिस ने 2.43 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह की कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद