अंब (ऊना)। अंब की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले के दोषी को छह महीने की कैद और नौ लाख हर्जाने की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 अंब के जज निरंजन सिंह ने 18 नवंबर को मामले में फैसला सुनाया। मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता रवि पराशर ने बताया कि आरोपी ने ग्रामीण बैंक अंब से लोन लेकर एक वाहन खरीदा था। बाद में वह समय पर लोन वापस नहीं कर पाया। इस संबंध में उसकी तरफ से मई 2018 में दो-दो लाख रुपये के तीन चेक जारी किए गए थे। जिन्हें कैश करवाए जाने के लिए खाते में बैलेंस की कमी के कारण चेक बाउंस हो गए। इसके बाद आरोपी को नोटिस दिए जाने के बावजूद उसने पैसा जमा नहीं करवाया। इस पर बैंक की तरफ से मामले को अदालत में ले जाया गया। जहां अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छ: माह की कैद और नौ लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है। संवाद