भरवाईं (ऊना)। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चिंतपूर्णी में दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के बारे में जागरूक किया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा धर्मशाला सविता ठाकुर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मशाला डॉ. अभिषेक ठाकुर ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को अखबार के कागज पर रखकर न बेचने की हिदायत दी। इसके अलावा दुकानदारों को फूड लाइसेंस बनाने के बारे में जागरूक किया गया। फूड लाइसेंस बनाने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। दुकानदार आसानी से अपना लाइसेंस बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिन दुकानदारों की ओर से फूड लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे, उनके चालान काटे जाएंगे। चालान की राशि 1,00000 रुपये तक हो सकती है। इस मौके पर चिंतपूर्णी के स्थानीय दुकानदार मौजूद रहे। संवाद