संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बडैहर में बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। सब इंस्पेक्टर रामपाल और कांस्टेबल विवेक कुमार ने बतौर प्रशिक्षक शिरकत की। उन्होंने बच्चों को सबसे पहले जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, उन्हें किसी भी प्रकार का वाहन न चलाने की हिदायत दी। 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले बच्चों को वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा हेलमेट पहनना, कार में सीट बेल्ट लगाना तथा नशे की हालत में न खुद ड्राइविंग करना और न ही किसी को करने देने के लिए कहा। इन नियमों का पालन न करने वालों को जुर्माना होगा। यदि कोई बिना लाइसेंस से नाबालिग दोपहिया वाहन या कार चलाता हो तो उसमें माता-पिता को भी सजा का प्रावधान है। सब इंस्पेक्टर रामपाल ने कहा कि पुलिस आपकी दोस्त है और आपकी सुरक्षा के लिए ही ये नियम बनाए गए हैं। जिनका पालन करने से दुर्घटना होने की अवस्था में व्यक्ति की जान बच जाती है। इसलिए खुद भी इन नियमों का पालन करें और यदि कोई दूसरा आपका साथी इन नियमों की उल्लंघन करता है, तो उसे भी जागरूक करें।