अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने एक अहम फैसले में संजीव कुमार निवासी आगरा उत्तर प्रदेश को छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपों में बरी कर दिया। आरोपी वर्ष 2013 में ऊना जिला के प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रिंसिपल था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इसके बाद प्रिंसिपल को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों के बयान दर्ज करवाए और सबूत पेश किए और माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ सबूतों का होना नाकाफी पाया और आरोपी को निर्दोष मानते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। संवाद