ऊना। जिला न्यायाधीश ऊना की अदालत ने जमीन के विवाद को लेकर निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध दायर की याचिका को जुर्माने सहित खारिज कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से पारित आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा है। ऊना तहसील के गांव सलोह निवासी सुभाष सिंह पुत्र दीना नाथ और नरेश कुमार पुत्र मस्त राम ने निचली अदालत के 11-09-2023 को सुनाए फैसले के विरुद्ध याचिका दायर की थी। 2023 में निचली अदालत ने जमीन के विवाद को लेकर सुनील कुमार, राकेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय सीता राम पुत्र बलदेव सिंह निवासी ग्राम सलोह के पक्ष में फैसला सुनाया था। संवाद