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Una News: वाहन छुड़ाने को लेकर दायर याचिका की खारिज

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अदालत से
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। सत्र न्यायाधीश ऊना की अदालत ने सह-डीएफओ के आदेश के विरुद्ध और वाहन छुड़ाने को लेकर दायर की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपील को पोषणीय न होने के कारण खारिज करते हुए प्राधिकृत अधिकारी-सह-डीएफओ ऊना का रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति सहित वापस भेजने के आदेश दिए हैं। गुरनाम सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी गांव नांगल सलांगरी तहसील ऊना ने प्राधिकृत अधिकारी-सह-डीएफओ ऊना के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली को छुड़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उसे पुलिस ने मामले में जब्त किया था। गुरनाम के वकील ने दलील दी कि आवेदक मामले में दर्ज एफआईआर में जब्त किए वाहन का पंजीकृत मालिक है। जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को अब वाहन की आवश्यकता नहीं है। वाहन वन विभाग व पुलिस की हिरासत में बेकार पड़ा है। यदि वाहन लंबे समय तक खड़ा रहता है, तो उसमें यांत्रिक खराबी आ सकती है, जिससे उसे आर्थिक नुकसान होगा। इन्हीं तथ्यों को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। -संवाद
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