अंब (ऊना)। दुर्घटना के मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) अंब कोर्ट नंबर तीन कुलदीप शर्मा की अदालत ने मंगलवार को आरोपी चालक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 338 के तहत दोषी को एक साल की कैद और 500 रुपये जुर्माने सजा का फैसला सुनाया है। अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि 18 अगस्त 2010 को अंब पुलिस में सूचना दी गई थी कि घे-दा घट्टा सुबह के लगभग सवा चार बजे एक ट्रैक्टर पलट गया है। सूचना मिलने पर अंब थाना की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर पाया कि स्वराज 735 बिना नंबर वाला एक ट्रैक्टर दुर्घटना स्थल पर खड़ा था। जबकि मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पलटे हुए दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर के कारण यातायात में बाधा आ रही थी। इसलिए उसे खड़ा कर दिया गया था और उसके चालक को उपचार के लिए ले जाया गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि ट्रैक्टर चालक माता श्री चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद वापस होशियारपुर की तरफ लौट रहा था। हादसे का कारण ट्रैक्टर के तेज रफ्तार होना और ट्रैक्टर लापरवाही से चलाना पाया गया। दुर्घटना के वक्त ट्रैक्टर में चालक सहित एक दर्जन लोग सवार थे, जिन्हें दुर्घटना में चोटें आई थी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ट्रैक्टर चालक विजय कुमार निवासी न्यू फतेहगढ़ होशियारपुर पंजाब को दोषी करार दिया। अदालत ने आईपीसी की धारा 279 के तहत छह महीने की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत छह महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक साल की कैद और 500 रुपये जुर्माना और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181, 192 और 196 के तहत 500-500 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।