ऊना। जिला निर्वाचन अधिकारी जतिन लाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव और दो विधानसभा उपचुनाव के चलते विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संस्था तथा व्यक्ति को राजनीतिक विज्ञापन प्राकशित कराने के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए जहां राज्य स्तर पर शिमला अथवा आरओ स्तर पर हमीरपुर में स्थापित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से अथवा जिला स्तर पर ऊना में बनाई एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा।
वहीं, विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला एमसीएमसी अथवा राज्य स्तरीय एमसीएमसी से प्रमाणीकरण करवाया जा सकता है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य श्रवण-दृश्य संदेशों, बल्क एसएमएस इत्यादि के लिए पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी है। वहीं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन के लिए चुनाव के अंतिम 48 घंटों में पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन संबंधी जानकारी, ऑडियो-वीडियो फाइल व स्क्रिप्ट की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी भेज कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला लोकसंपर्क अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975- 226059 पर संपर्क कर सकते हैं। संवाद