मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र से पंजाब सीमा तक सड़क के दोनों ओर पार्किंग निषेध
ऊना। ऊना जिला प्रशासन ने अवैध पार्किंग, अनियंत्रित वेंडिंग और इससे उत्पन्न होने वाली यातायात बाधाओं को देखते हुए एमसी मैहतपुर में नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ऊना में वेंडर्स के लिए दुकानें आवंटित करने, नए वेंडिंग जोन और पार्किंग क्षेत्र निर्धारित करने को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत वाहनों के उपयोग, पार्किंग और ठहराव संबंधी आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना, जन सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा स्थानीय किसानों और वेंडर्स के हितों की रक्षा करना है। आदेशों के अनुसार एनएच 503 एक्सटेंशन पर मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र से पंजाब सीमा तक सड़क के दोनों ओर पार्किंग और वेंडिंग पूर्णतः निषेध रहेगी। इस खंड में तीन अधिकृत स्टॉपेज प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं जिसमें बस स्टॉप मैहतपुर (मैहतपुर गांव लिंक रोड के पास) जहां से नंगल की ओर जाने वाली बसें आती हैं। एक समय में दो बसों को ठहरने की अनुमति होगी। दूसरा बस स्टॉप मैहतपुर (ट्रक यूनियन लिंक रोड के पास) जहां से ऊना की ओर जाने वाली बसें आती हैं। यहां भी अधिकतम दो बसें ही रुक सकेंगी। तीसरा रेन शेल्टर, मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक समय में एक बस और एक टैक्सी को यात्रियों के चढ़ने-उतरने की अनुमति होगी। मैहतपुर से बसदेहड़ा रेलवे रोड तक सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग और नो वेंडिंग ज़ोन घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यस्त मार्गों पर यातायात बाधित न हो। किसान सब्जी मंडी का आयोजन प्रत्येक सोमवार को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बसदेहडा स्थित ओवरहेड टैंक के पास अपने पूर्व स्थान पर किया जाएगा। इस दिन इस स्थान पर किसी भी प्रकार का दोपहिया/चौपहिया वाहन या अन्य वाहन पार्क नहीं होंगे। पास में दो पार्किंग स्थलों एमसी मैहतपुर पार्किंग और ओवरहेड टैंक के पास निजी पार्किंग का उपयोग किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए नॉर्मल शुल्क पर किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक मैहतपुर बसदेहडा में एमसी पार्किंग, ओल्ड देहलां नंगल रोड, एमसी कार्यालय के पास किसान सब्जी मंडी लगेगी।