टाहलीवाल (ऊना)। हिमाचल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला ऊना के अध्यक्ष व पूर्व उपशिक्षा निदेशक हरमेश राणा ने बताया कि छठे वेतन आयोग के अनुसार हिमाचल सरकार के पेंशनरों की पेंशन में एक जनवरी 2016 से संशोधन हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे भी होंगे, जहां दुर्भाग्यवश पेंशनरों/परिवार पेंशनधारक दोनों ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। ऐसे मामलों में हिमाचल सरकार के 13 मार्च 2024 के आदेशानुसार उनके जीवित रहते, उनकी पेंशन का जो भी बकाया बनता है, वह उनके नामित या वारिसों को दो महीने के अन्दर सारा एकमुश्त मिल जाएगा। इसके लिए उनके वारिस नजदीक के किसी भी कोषाधिकारी से संपर्क करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूरदराज के इलाकों में बहुत से ऐसे वारिश भी होंगे, जिन्हें इस आदेश का ज्ञान ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के जिला और ब्लाॅक के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि यदि कोई ऐसा मामला आपके ध्यान में हो तो संबंधित व्यक्ति तक यह सूचना पहुंचाकर उसकी सहायता कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यदि कोई समस्या आती है तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संपर्क करें। संवाद