ऊना। रात के अंधेरे में लकड़ी लेकर जाना एक पिकअप चालक को भारी पड़ गया। विभागीय नियमावली के तहत वन विभाग ऊना की ओर से उक्त गाड़ी चालक को करीब 2500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है, जिसकी भरपाई उक्त चालक को हर हाल में करनी होगी।
विभागीय अधिकारियों की मानें तो कोई भी गाड़ी चालक रात के अंधेरे में लकड़ी लेकर नहीं जा सकता। फिलहाल गाड़ी चालक के खिलाफ विभाग ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभागीय ऊना के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार रात्रि एक पिकअप गाड़ी में कटान के लिए प्रतिबंधित लकड़ी को लेकर जाने की सूचना विभाग को मिली थी। इस पर विभागीय टीम ने जांच के लिए ऊना से पनोह के बीच डेरा जमाया हुआ था। वहीं, मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे टीम ने पनोह के पास उक्त गाड़ी को जांच के लिए रोका तो इसमें जांचने पर पता चला कि इसमें प्रतिबंधित लकड़ी नहीं, बल्कि पापुलर की लकड़ी लदी हुई है। इस पर कागजात जांचने पर सब कुछ सही पाया गया, लेकिन वन विभाग के नियमावली के तहत रात के अंधेरे में लकड़ी को लेकर जाना नियमों की अवहेलना है। इस पर वन विभाग की टीम ने उक्त गाड़ी चालक को 2500 रुपये जुर्माना तय किया है।
गाड़ी चालक की ओर से तर्क दिया गया है कि वह बदोली की ओर से लकड़ी लेकर आए थे और पनोह में इसे खड़ा करना था, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। उधर, वन विभाग ऊना के रेंज अधिकारी राहुल ठाकुर ने बताया कि उक्त गाड़ी को जांचने पर लकड़ी के संबंध में सभी दस्तावेज वैध पाए गए हैं, लेकिन रात के अंधेरे में लकड़ी लेकर जाना नियमों की अवहेलना है। इसके लिए टीम को 2500 रुपये जुर्माना गाड़ी चालक को करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद