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जुआ सट्टा खेलने पर होगी सात साल की सजा : अमित यादव

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पुलिस सट्टा और जुआ गतिविधियों पर चलाएगी विशेष अभियान
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। आने वाले दिनों में पुलिस सट्टा और जुआ गतिविधियों पर विशेष अभियान चलाकर व्यापक कार्रवाई करेगी। जिला ऊना में वर्षों से सक्रिय जुआ और सट्टा गतिविधियों पर अब बड़ी रोक लगने जा रही है। सरकार की ओर से भारतीय न्याय संहिता के तहत गैंबलिंग को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल कर इसे गंभीर अपराध की सूची में डाल दिया है। इस बदलाव के बाद जुए में पकड़े जाने वाले आरोपियों के खिलाफ अब बीएनएस की धारा 112 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें सात साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पुलिस के अनुसार अभी तक जुआ एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई में सख्त दंड न होने के कारण आरोपी आसानी से छूट जाते थे, जिससे यह अवैध गतिविधि पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। लेकिन, संशोधित कानून लागू होने के बाद अब जुआ खेलने वालों के साथ-साथ जुआ संचालित करने वाले गिरोहों पर भी कानूनी शिकंजा और कसा जाएगा। एसपी अमित यादव ने बताया कि पुलिस सट्टा और जुआ गतिविधियों पर विशेष अभियान चलाकर व्यापक कार्रवाई करेगी। सट्टा और जुआ खेलते पकड़े जाने वालों से उनके नेटवर्क और बाहरी राज्यों से जुड़ी संभावित कड़ियों की भी विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध की श्रेणी में आने के बाद अब जुआ खेलने वालों के लिए आसानी से छूटना संभव नहीं होगा और उन्हें लंबे समय तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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