संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। स्पेशल जज वन ऊना राजेंद्र कुमार की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत धर्मपुर के एक युवक को दोषी ठहराया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी गुरमीत उर्फ रिंकू को सेक्शन 15 (बी) ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चार वर्ष की कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 26 नवंबर 2017 को एसएसआई राजेंद्र कुमार, एचसी विकास दीप, धर्मपाल और एचजी चूहड़ सिंह आधारित टीम हरोली के लोअर कांटे में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस टीम को देख कांगड़ से आ रहे बाइक रहा युवक वापस भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने कुछ दूरी बाइक चालक को काबू कर लिया, जिसके पास एक बोरी थी। तलाशी के दौरान बाइक चालक गुरमीत उर्फ रिंकू निवासी धर्मपुर के पास से 12 किलो 960 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। नशीला पदार्थ ले जाने पर पुलिस ने बाइक चालक को गिरफ्तार किया। अदालत में 10 गवाह पेश किए गए। स्पेशल जज वन राजेंद्र कुमार ने गुरमीत को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।