यौन उत्पीड़न अधिनियम और कानून के बारे में किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार मंगलवार को डीआरडीए हॉल ऊना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013) पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी अनिता शर्मा, वीपी हिमोत्कर्ष एवं अध्यक्ष स्थानीय शिकायत समिति दीपशिखा और जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना एवं सदस्य, स्थानीय शिकायत समिति नरेंद्र कुमार कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता शर्मा ने कार्यशाला में उपस्थित महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य उत्पीड़न के प्रकारों में उत्पीड़न, शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण, मौखिक उत्पीड़न जैसे अनुचित टिप्पणियां और शारीरिक उत्पीड़न जैसे अवांछित शारीरिक संपर्क या इशारे और अंत में गैर-मौखिक उत्पीड़न की जानकारी साझा की। उन्होंने पीड़ित पर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जैसे विभिन्न प्रभावों और संगठन पर इसके प्रभाव के बारे में भी मार्गदर्शन किया। अनीता शर्मा ने कानूनी सलाह और सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर (15100) को व्यापक रूप से प्रचारित करने के महत्व पर जोर दिया।