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बिना जांचे न खरीदें बेसमेंट या सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति : महेंद्र पाल

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बिना नक्शे से बनी बेसमेंट को नहीं मिलेंगे बिजली व पानी कनेक्शन
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नगर निगम ने आम जन से जागरूक रहने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। नगर निगम ऊना ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी बेसमेंट या अन्य संपत्ति की खरीद से पहले उसका अनुमोदित नक्शा अनिवार्य रूप से जांचें। निगम के अनुसार कई बार निर्माण के समय बेसमेंट को पार्किंग के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बाद में उसे अवैध रूप से फ्लैट या दुकान में बदलकर बेचने की कोशिश की जाती है। नगर निगम आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि ऐसे सौदे पूरी तरह अवैध हैं और इससे खरीदार को गंभीर कानूनी व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केवल बेसमेंट ही नहीं, बल्कि सरेंडर एरिया, सेट अपार्ट एरिया और ओपन पार्किंग स्पेस जैसी सार्वजनिक जमीनों को भी अवैध रूप से बेचे जाने के मामले सामने आए हैं। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने और नागरिकों की सहायता के लिए एसडीओ अंकुश राणा की देखरेख में एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यहां इच्छुक खरीदार भवन व भूमि की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले उसका अनुमोदित उपयोग नगर निगम कार्यालय से अवश्य जांचें। अवैध सौदों से बचें और सतर्क रहें।
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