ऊना। जिला में आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनःनिर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए पहाडों की कटाई पर 16 सितम्बर तक रोक रहेगी। यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून मौसम के दौरान अनियमित पहाड़ों की कटाई और अनियोजित निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के चलते जहां जमीनी परतें ढीली या कमजोर हो जाती हैं, तो वहीं जान-माल के नुकसान का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने इस संबंध में जिला के समस्त एसडीएम को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील की है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो सके। उन्होंने बताया कि इस दौरान बरसात में अगर कोई भी दिक्कत पेश आ रही है, तो संबंधित एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं, ताकि समय रहते राहत और बचाव को लेकर उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने आम जनता से भी बरसात के मौसम में नदी-नालों से दूरी बनाने का आह्वान किया है।