अंब(ऊना)। अंब में हरियाणा रोडवेज की बस में अवैध रूप से जिंदा कछुआ ले जाने के मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए ऊना से मंगल पुरी महंत नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला और इस व्यक्ति दोनों को सोमवार को अंब अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों को 2 सितंबर तक तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यह मामला तब सामने आया था जब 29 अगस्त की शाम को दिल्ली से बैजनाथ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस 30 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे अंब स्थित गौतम ढाबे पर रुकी थी। बस चालक सुधीर कुमार ने देखा कि बस से नीचे उतरी एक महिला के पास मौजूद डिब्बे में जिंदा कछुआ रखा हुआ था। कागजात और अनुमति पत्र मांगने पर जब महिला कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी, तो चालक ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (नैनी) निवासी गीता देवी के रूप में करते हुए उसके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कछुए को कब्जे में ले लिया था। एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस अब पुलिस रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि कछुआ कहां से लाया गया था और इसे किस मकसद से ले जाया जा रहा था। मामले की जांच जारी है।