ऊना। जिल़ा दंडाधिकारी जतिन लाल ने सभी एलपीजी गैस एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं को फोकल पॉइंट्स और घर-द्वार पर घरेलू गैस सिलिंडरों की सुचारु एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रूट चार्ट जारी किया है। साथ ही सभी गैस एजेंसियों को रूट चार्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वितरण करने वाले सभी वाहनों पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (लाउडस्पीकर) लगाने और गैस आपूर्ति के बारे में घोषणा सुनिश्चित करने के भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि बॉटलिंग प्लांट से आपूर्ति बाधित होती है या किन्हीं प्रशासनिक कारणों से रूट चार्ट का पालन नहीं हो पाता है तो संबंधित ग्राम पंचायत और खाद्य निरीक्षक को समय पर सूचित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने वितरकों को वाहनों में वजन करने वाली मशीन और गैस लीकेज डिटेक्टर रखना अनिवार्य किया है। वितरक उपभोक्ताओं को उचित कैश मेमो जारी करना सुनिश्चित करेंगे। रूट चार्ट का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।