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मानसून
15 सितंबर के बाद हो सकेगा खनन का काम
खनन विभाग ने स्टोन क्रशर को जारी किए निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले में 72 माइनिंग लीज को ढाई महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। खनन विभाग ने इस संदर्भ में सभी स्टोन क्रशर मालिकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लंघन किए जाने की सूरत में विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 15 सितंबर के बाद ही अब ऊना जिले में खनन से संबंधित कामकाज होगा। वर्तमान में जिले में खनन विभाग के पास 72 जगह खनन करने को लेकर जमीन लीज पर दे रखी है। मानसून को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने पहली जुलाई से 15 सितंबर तक नदी के तल में स्थित सभी खनन पट्टों को निलंबित कर दिया है। ढाई महीने के दौरान नदी में तल में किसी भी खनन गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जाएगा और इसमें संलिप्त पाए जाने की सूरत में संबंधित स्टोर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खनन विभाग ऊना के जिला खनन अधिकारी नीरज कांत का कहना है कि जिले में 72 खनन लीज को ढाई महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी स्टोन क्रशर मालिकों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी खनन से संबंधित गतिविधियों में जिलाभर में कोई पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के निरीक्षक भी संबंधित क्षेत्र में बराबर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। कहा कि जिला भर में कहीं पर भी कोई ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना विभाग को दें ताकि समय रहते अवैध खनन करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। निलंबित की गई खनन लीज के बाद धरातल में इस दिशा में क्या रूपरेखा तय होगी, यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल विभाग ने नियमों के तहत जिला में मानसून को मद्देनजर रखते हुए सभी खनन लीज निलंबित कर दिया गया है। जबकि जिला के पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। साल भर नदी-नालों में खनन के बाद मानसून का सीजन रेस्टोरेशन के लिए अहम माना जाता है। इसी के चलते यह आदेश जारी कर दिए गए हैं।