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मैड़ी मेला के दौरान लागू रहेगी धारा 144

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- फोटो : कुश्ाीनगर ब्यूरो
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ऊना। जिला दंडाधिकारी ऊना विकास लाबरू ने जिले के उपमंडल अंब के मैड़ी में 23 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित हो रहे डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 20 फरवरी से 4 मार्च तक कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर धारा-144 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति और प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले में ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब एवं चरण गंगा को भी श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
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