स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला
13 गवाहों के बयान पर गोर करने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध
पीड़िता को 50 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश कुमार की अदालत ने एक अहम फैसले में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सादिक अली पुत्र छपाइया जिला कठुआ जम्मू कश्मीर को पोक्सो एक्ट सेक्शन-6 के तहत 20 वर्ष और भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी पीड़िता को अदा करना पड़ेगा। जुर्माना न अदा करने की सूरत में 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि 14 नवंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने गगरेट पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिगा बेटी पिछली रात से घर से गायब है। उसने आरोपी पर उसे भगाने का शक जाहिर किया था l पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी की धरपकड़ के लिए एक टीम तैयार की और हरिद्वार उत्तराखंड से 19 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान दर्ज करके उसे माता-पिता के हवाले कर दिया। पीड़िता के दुष्कर्म के बयान के बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट की धारा 6 में मुकदमा दर्ज करके आरोपी का रिमांड न्यायालय से प्राप्त किया और तफ्तीश के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने लगभग 13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और प्रमाण प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूतों पर गोर करने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और दोषी को सजा सुनाई।