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पंचायतों के हर वार्ड में दो कार्य मनरेगा के तहत जरूरी

Tue, 21 Feb 2017 10:14 PM IST
ब्यूरो, नालागढ़, सोलन
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्य 31 मार्च तक पूरा करने होंगे। - फोटो : demo pic
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्य 31 मार्च तक पूरा करने होंगे। यही नहीं पंचायत के प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो कार्य मनरेगा के तहत होना जरूरी हैं। यह निर्देश नालागढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में एडीएम संदीप नेगी ने दिए। उन्होंने विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत एक लाख 60 हजार श्रम दिवस अर्जित करने का लक्ष्य जल्द पूरा करें। जिले के अन्य विकास खंडों की भांति नालागढ़ में भी मनरेगा के तहत सराहनीय कार्य हुए हैं।
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उन्होंने पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि विकास खंड की सभी पंचायतें पूर्ण रूप से खुला शौच मुक्त रहें। बाह्य शौच मुक्त पंचायतों की वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए 31 मार्च तक शौचालयों के छायाचित्र वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा। बताया कि सरकार सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्य के अनुरूप खंड की विभिन्न पंचायतों में यह कार्य किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की जाएगी।

 खंड विकास अधिकारी एवं पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो कार्य मनरेगा के तहत किए जाएं। वर्तमान में 13 पंचायतों के हर वार्ड में दो-दो कार्य मनरेगा के तहत निर्माणाधीन हैं। 20 पंचायतों में एक-एक कार्य किया जा रहा है।
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सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में निर्धारित समयावधि में दो-दो कार्य मनरेगा के तहत करवाएं। बैठक में उपमंडल अधिकारी नालागढ़ आशुतोष गर्ग, खंड विकास अधिकारी नालागढ़ एचसी शर्मा, विभिन्न पंचायतों के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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