छात्राएं छेड़खानी की शिकायत तुरंत पुलिस को दें
अवस्थी नर्सिंग काॅलेज में छात्राओं को बताए उनके अधिकार
अमर उजाला की ओर से हुआ अपराजिता कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। नालागढ़ के अवस्थी नर्सिंग कऑलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यातिथि के रूप में बद्दी पुलिस की उप निरीक्षक कृष्णा देवी ने छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के विषय में सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि धारा-376 की परिभाषा को बदला है और पॉक्सो जैसी धाराएं जोड़ी हैं, जिसमे उम्र कैद और मृत्यु दंड तक के प्रावधान जोड़े गए हैं। इसी प्रकार धारा 354 जो पहले जमानती धारा थी, संशोधन करके इसे गैर जमानती बनाया गया है। सभी कार्यालयों में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समितियों के गठन का प्रावधान है जिनके नाम सूचना पट पर लिखना अनिवार्य है।
उन्होंने छात्राओं को बताया कि यदि आपको कोई 14 सेकेंड तक घूरता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी करता है तो इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दें। यदि आपको पुरुष अधिकारी को बताने में हिचकिचाहट होती है तो महिला अधिकारी आपकी शिकायत सुनेगी। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए बनाए गए कई अधिकारों की जानकारी दी। अवस्थी नर्सिंग कॉलेज की प्रधानाचार्य शुभा भारद्वाज ने अमर उजाला की ओर से अपराजिता कार्यक्रम के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी मिलती है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ. भूपेंद्र भी मौजूद रहे।
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छात्रा कृतिका ने सवाल किया कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो क्या प्रावधान है। उस पर किस धारा में कार्रवाई होती है। इसके जवाब में कृष्णा देवी ने बताया कि यदि जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि शिकायत झूठी है तो उसके विरुद्ध धारा 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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छात्रा सरोज ने पूछा कि अपराजिता के तहत कार्यक्रम क्या केवल छात्राओं के लिए है या अन्य महिलाओं के लिए भी है तो इसमें जवाब दिया गया कि अमर उजाला की ओर से महिलाओं के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस की पाठशाला, समेत कई जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
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छात्रा सोनिया ने पूछा कि केवल लड़कियों को ही क्यों कहा जाता है कि तुम्हें इस प्रकार से रहना है, ऐसे व्यवहार करना है, लड़कों को क्यों नहीं। इसके जवाब में उप निरीक्षक बताया कि ऐसा नहीं है। लड़कों के लिए भी अलग से कार्यक्रम होते हैं कि उन्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर वो अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें सजा हो सकती है जिससे उनका कॅरियर खराब हो सकता है।
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छात्रा मानसी ने सवाल किया कि अगर कोई महिला अपने साथ हो रहे या हुए अपराध की शिकायत न करें तो क्या कोई अन्य इसकी शिकायत पुलिस को कर सकता है। इसके जवाब में उप निरीक्षक ने बताया कि हत्या, दुर्घटना आदि की शिकायत कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है किंतु कुछ अपराध ऐसे होते हैं जैसे कि घरेलू हिंसा है या यौन शोषण, इसकी शिकायत पीड़ित को स्वयं करनी पड़ती है।
नालागढ़ के अवस्थी नर्सिंग कॉलेज में आयोजित अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम में जानकारी देती उपनिर
नालागढ़ के अवस्थी नर्सिंग कॉलेज में आयोजित अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम में जानकारी देती उपनिर
नालागढ़ के अवस्थी नर्सिंग कॉलेज में आयोजित अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम में जानकारी देती उपनिर
नालागढ़ के अवस्थी नर्सिंग कॉलेज में आयोजित अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम में जानकारी देती उपनिर
नालागढ़ के अवस्थी नर्सिंग कॉलेज में आयोजित अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम में जानकारी देती उपनिर