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Solan News: बिना लाइसेंस प्रतिबंधित कैप्सूल रखने पर दोषी को तीन माह की कैद

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सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनाया फैसला
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2011 का है मामला, 5,000 हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रदेश सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन के 861 कैप्सूल बिना लाइसेंस व प्रिस्क्रिप्शन के रखने के आरोप में राकेश ठाकुर को दोषी ठहराया है। दोषी राकेश ठाकुर निवासी गांव डमरोग, डाकघर गलानग, जिला सोलन को अदालत ने तीन माह के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 26 मई 2011 को धोबीघाट सोलन के पास पुलिस ने दोषी को रोका था। इस दौरान थाना सदर सोलन की पुलिस ने उसके मोजों से उपरोक्त कैप्सूल बरामद किए गए। यह मामला औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित था, इसलिए औषधि निरीक्षक को बुलाया गया। 27 मई को पुलिस ने गवाहों और आरोपी की उपस्थिति में कैप्सूल औषधि निरीक्षक को सौंप दिए। उन्होंने अपेक्षित कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत अदालत में दाखिल की। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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