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डीसी के आदेशों पर अमल नहीं, रबौण होकर नहीं चले भारी वाहन

Thu, 20 Oct 2016 10:13 PM IST
ब्यूरो, सोलन
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सोलन में डीसी के अादेशों की धज‌ियां उड़ाकर गुजरते वाहन। - फोटो : अमर उजाला
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शिमला-चंडीगढ़ की ओर से आने जाने वाले ट्रक, ट्राला, टिप्पर, टाटा-407 सभी तरह के भारी वाहन और लंबी दूरी की बसें कुमारहट्टी बाईपास वाया रबौण होकर चलने के आदेशों की पहले दिन जमकर धज्ज्यिां उड़ीं। आलम यह रहा कि कुमारहट्टी चौक पर तैनात पुलिस कर्मचारी सुबह ड्यूटी देकर इन आदेशों को लागू करने के बजाय दुकान के भीतर बगलें झांकते दिखे। डीसी के आदेशों की शायद इन पुलिस कर्मियों को भी जानकारी नहीं थी।
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ताजा आदेशों के मुताबिक बसें कुमारहट्टी बाईपास वाया रबौण होकर चलने के बजाय बाया बड़ोग ही चलती रहीं। इस कारण जाम लगने लोग परेशान होते रहे।  उधर डीसी सोलन द्वारा जारी अधिसूचना को दरकिनार करते हुए पुलिस, लोनिवि और नगर परिषद ट्रैफिक की नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर लागू करने में बुरी तरह नाकाम रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिला दंडाधिकारी के आदेशों को मानने से संबंधित अधिकारी आखिर परहेज क्यों कर रहे हैं?
 
बुधवार को डीसी सोलन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप अधिसूचना जारी की। वहीं यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने के भी आदेश दिए। इसमें महज लोकल रूट की बसों के अलावा पर्यटन विकास निगम के पाइनवुड होटल में रुकने वाली बसों को इन निर्देशों से छूट प्रदान की है। वीरवार को इन आदेशों के पहले दिन जमकर धज्जियां उड़ीं।  
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लाइव  
समय सुबह 11:15 बजे। बड़ोग के रास्ते में नई अधिसूचना को लागू करवाने के लिए कोई भी पुलिस कर्मी नहीं दिखा। बाईपास और बड़ोग को बाइफरकेट होने वाली सड़क पर किसी पुलिस कर्मचारी का पहरा नहीं था, जो प्रतिबंधित बसों और वाहनों को जाने से रोके। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल रोडवेज की भारी भरकम बसें क्रॉस हो रही थी। 11.34 पर कुमारहट्टी चौक पर ट्रैफिक को व्यवस्थित और नई अधिसूचना को लागू करने के लिए कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था। नाहन, बाइपास और बड़ोग चौक लावारिस पड़ा था। इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो ट्रैफिक कर्मचारी दुकानों के भीतर बगलें झांकता दिखा। शाम करीब सवा चार से साढ़े चार बजे के बीच भी डीसी के आदेशों पर कोई अमल नहीं कर रहा था।

तुरंत पालना के हैं निर्देश: डीसी
जिला दंडाधिकारी सोलन राकेश कंवर ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशों की तुरंत पालना के लिए कहा जाएगा। सोलन शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण के दृष्टिगत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश में जिला दंडाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग बीएंडआर, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता एवं नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए थे ताकि लोगों को परेशानी न हो।


सड़क किनारों में वाहनों
की पार्किंग पर लगी रोक
पुलिस चौकी से चंबाघाट तक नो पार्किंग जोन
बसाल गांव तक भी सड़क के दोनों किनारों पर वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन।
शहर में अब सड़क के दोनों ओर किसी भी प्रकार के वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे। जिला दंडाधिकारी सोलन डॉ. राकेश कंवर ने सोलन में यातायात नियंत्रण की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों को नो पार्किंग जोन घोषित किए हैं। सीटी पुलिस चौकी से चंबाघाट, एचएफसीएल गेट और चंबाघाट से बसाल गांव तक सड़क के दोनों किनारों पर किसी भी प्रकार के वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही राजगढ़ मार्ग से धोबीघाट तक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक वाहन खड़े करने की अनुमति अब नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि नो पार्किंग जोन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत यह निणर्य लिए हैं। वही इस संबंध में जारी किए गए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
  उन्होंने बताया कि एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा आपातकालीन सेवा वाहनों पर यह दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे। लोक निर्माण विभाग बीएंडआर, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता और नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में आम जनता के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर सूचना पट्ट स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही पुलिस विभाग को भी निर्देशों की अनुपालना के आदेश दिए हैं।
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