जिला दंडाधिकारी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न खाद्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारित किए हैं। इसमें तवे की चपाती की कीमत 5 रुपये और तंदुरी की चपाती 6 रुपये मिलेगी। दूध 32 रुपये लीटर, दही 55 रुपये किलो और पनीर 240 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा। होटलों और ढाबों में फुल खाना 55 रुपये में मिलेगा।
वहीं 8 रुपये में समोसा 20 में आलू परांठा मिलेगा। जिला दंडाधिकारी ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे इन सभी वस्तुओं की बिक्री के बिल/कैश मेमो उपभोक्ताओं को देंगे तथा इनकी डुप्लीकेट प्रति अपने रिकार्ड में निरीक्षण के लिए रखेंगे। सभी दुकानदार अपनी दुकान/ढाबे में उचित स्थान पर देवनागरी लिपि में वस्तुओं की मूल्यसूची प्रदर्शित करेंगे ताकि उपभोक्ताओं को सही मूल्य पता चल सके। यह अधिसूचना पूरे सोलन जिला में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में छपने के एक माह तक लागू मानी जाएगी। यह दरें पर्यटन विभाग से प्राधिकृत होटल/रेस्तरां पर लागू नहीं होंगी।
होटलों/ढाबों में पूरी खुराक
(चावल, दाल, सब्जी, चार चपाती सहित) 55 रुपये
राजमा, चना, भिंडी, गोभी, शिमला मिर्च 35 रुपये/प्लेट
मटर पनीर और पालक पनीर 40 रुपये प्रति/प्लेट
चावल परमल 15 रुपये/ प्लेट
तवे की चपाती 05 रुपये/ प्रति
तंदूरी चपाती 06 रुपये/ प्रति
दाल फ्र ाईड 35 रुपये/ प्रति प्लेट
रायता 18 रुपये/प्रति प्लेट
चाऊमिन 40 रुपये प्रति प्लेट
प्लेन परांठा 15 रुपये प्रति
भरा हुआ परांठा 20 रुपये प्रति
चना समोसा 30 रुपये प्रति प्लेट
चना भटूरा 32 रुपये प्रति प्लेट
दो पूरी-सब्जी व दही 25 रुपये प्रति प्लेट
मीट 100 रुपये प्रति प्लेट
चिकन करी 80 रुपये प्रति प्लेट
नॉन वेज
बकरे के मीट का परचून विक्रय मूल्य 300 रुपये प्रति किलो
ब्रायलर ड्रेस्ड 160 रुपये प्रति किलो
मुर्गा जीवित 125 रुपये प्रति किलो
ब्रॉयलर जीवित 130 रुपये प्रति किलो
मुर्गा ड्रेस्ड 145 रुपये प्रति किलो
सुअर का मीट 140 रुपये प्रति किलो
कच्ची मछली 115 रुपये प्रति किलो