अगर आप कारोबारी हैं और किन्हीं कारणों से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अंतिम वैट तिमाही नहीं भरी है, तो जरा चौकन्ने हो जाएं। आपसे रिटर्न और टैक्स दोनों पर जुर्माना वसूलने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
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अगर आप कारोबारी हैं और किन्हीं कारणों से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अंतिम वैट तिमाही नहीं भरी है, तो जरा चौकन्ने हो जाएं। आपसे रिटर्न और टैक्स दोनों पर जुर्माना वसूलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स न अदा करने वाले करीब तीन सौ कारोबारियों की फेहरिस्त तैयार कर ली है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
टैक्स अदायगी न करने वालों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नोटिस मिलने के पंद्रह दिन के भीतर टैक्स अदायगी के लिए चेताया है। नहीं तो आगामी कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। कर चुकता न करने वालों में तमाम छोटे डीलर शामिल हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक बीबीएन को छोड़कर जिला सोलन में करीब पांच हजार से अधिक कारोबारी पंजीकृत हैं।
15 मई तक जमा करवाएं हार्ड कापी
जिला डीलरों ने ऑनलाइन रिटर्न फाइल की है। कारोबारियों को इसकी हार्ड कापी 15 मई तक संबंधित ईटीओ के पास जमा करवानी होगी। इसी के साथ पेमेंट की रसीद भी संलग्न करनी होगी। इसके बाद डिफाल्टरों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
रिटर्न पर इस तरह से लगेगा जुर्माना
0-10 दिन 25 रुपये प्रति दिन
10- आगे 50 रुपये प्रति दिन अधिकतम तीन हजार
निल टैक्स अदा करने वालों पर रिटर्न जमा न करवाने की सूरत में 500 जुर्माना वसूला जाएगा
टैक्स पर जुर्माना
0-15 दिन 10 फीसदी
15-20 दिन 25 फीसदी
30 से अधिक 50 फीसदी