समझौते के आधार पर विभिन्न केसों का होगा समाधान, प्राधिकरण ने दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 9 मई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन या संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। मामला जिस अदालत में विचाराधीन है, वहां भी आवेदन किया जा सकता है। लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, चेक बाउंस, वाहन चालान, धन वसूली, सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा जो मामले अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उनका भी समाधान संभव होगा। प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि लोक अदालत में समय और धन की बचत होती है, साथ ही न्यायालय शुल्क भी नहीं लगता और पुराने मामलों का शुल्क भी वापस हो जाता है। उन्होंने बताया कि इसमें किसी भी पक्ष को सजा नहीं दी जाती। वाहन चालान मामलों के लिए वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर भी भुगतान किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष 01792-220713 और टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।