संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने बिना लाइसेंस के क्लीनिक और एलोपैथी दवा बेचने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी झोलाछाप डॉक्टर कुमारेश आध्या पुत्र चित्त रंजन आध्या निवासी ढाका पाड़ा, डाकघर गायघाटा जिला 24 पीजीएस पश्चिम बंगाल को तीन माह के साधारण कारावास की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ममलीग तहसील कंडाघाट में बंगाली क्लीनिक चलाता था। जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि दोषी बंगाली क्लीनिक में बिना प्रिस्क्रिप्शन और लाइसेंस के 49 प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां रखता था। आरोपी उपरोक्त उद्देश्य के लिए गांव ममलीग में बंगाली क्लीनिक के नाम और शैली के साथ क्लीनिक चला रहा था और शिकायतकर्ता की शिकायत पर दवा निरीक्षक ने 26 जून 2011 को दोषी के क्लीनिक में छापा मारा और उपरोक्त एलोपैथिक दवाइयां बरामद की। दवा निरीक्षक ने संबंधित गवाहों की उपस्थिति में आरोपी के क्लीनिक में अपेक्षित कार्रवाई की और उसके बाद उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी को उपरोक्त अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। जिसके बाद उसे यह सजा सुनाई गई है।