1 अप्रैल 2026 को होगी अर्हता तिथि, 28 मार्च तक दर्ज होंगे दावे व आपत्तियां
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के तहत पात्र मतदाता पंजीकरण को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अर्हता तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। उन पंचायतों की मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन किया जाएगा, जो सृजन, पुनर्गठन अथवा विभाजन से अप्रभावित रही हैं और जिनकी अंतिम मतदाता सूचियां प्रपत्र-15 पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां 28 मार्च 2026 तक जमा किए जा सकेंगे। इनका निपटारा 2 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील 10 अप्रैल 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेगी, जिनका निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।पूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल 2026 को या उससे पूर्व किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार जिला सोलन के सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए