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Solan News: पीएनबी पेंशनरों ने पारिवारिक पेंशन नियमों में विसंगतियों को दूर करने की उठाई मांग

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पीएनबी पेंशनर्स नालागढ़ की बैठक में मौजूद सदस्य स्रोत: संवाद
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नालागढ़ में बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं पर हुआ मंथन
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संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़। पीएनबी पेंशनर्स नालागढ़ ने पंजाब नेशनल बैंक के पारिवारिक पेंशन नियमों में चल रही विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। शनिवार को पेंशनर्स की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। अध्यक्ष गुरदयाल सिंह चंदेल ने बताया कि पेंशन नियम 1995 में बनाए गए थे, उस समय सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी। नियमों के अनुसार किसी सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन सात वर्ष तक या कर्मचारी की आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी कम हो, बढ़ी हुई दर पर दी जाती थी। 1998 में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई, लेकिन पेंशन नियम अभी भी 65 वर्ष की आयु तक ही बढ़ी हुई पेंशन प्रदान करते हैं, जिससे केवल 5 वर्ष ही बढ़ी पेंशन मिलती है। पेंशनर्स ने ज्ञापन में मांग की कि नियम में संशोधन कर इसे 7 वर्ष या 67 वर्ष, जो भी कम हो, किया जाए। बैठक में एस आर रघुवंशी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में पेंशन संबंधी मामला चल रहा है, जिसमें बैंक पेंशनर्स को राहत मिलने की संभावना है। बैठक में गुरदयाल सिंह चंदेल, एसआर रघुवंशी, रामशरण ठाकुर, कमलेश गुप्ता, माघी राम धीमान, गुरनाम सिंह, मस्त राम कश्यप और तरसेम सिंह उपस्थित थे।
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