परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना, 10 फीसदी पेनल्टी से जमा करवा सकेंगे टैक्स
अभी तक सैकड़ों ट्रक व टैक्सी चालकों ने नहीं जमा करवाया था टैक्स
बिना एसआरटी के खड़े हो गए थे ट्रक, पासिंग में भी आ रही थी दिक्कत
मालिकों को दी राहत,
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में अब व्यावसायिक वाहनों के मालिक 31 मार्च तक स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर गुड्स टैक्स जमा करवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद सैकड़ों व्यावसायिक वाहन मालिकों फायदा होगा। अभी तक ट्रक, टैक्सी, बसों समेत अन्य सैकड़ों वाहन चालकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया था। इससे वाहन चालकों को परमिट नहीं मिल रहे थे। साथ ही पासिंग करवाने में भी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब सैकड़ों वाहन मालिकों को फायदा मिल गया है। अधिसूचना के अनुसार 10 फीसदी पेनल्टी से टैक्स जमा करवा सकेंगे। आरटीओ सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2022 से परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में पंजीकृत सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले पीजीटी (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स) को एसआरटी (स्पेशल रोड टैक्स) में परिवर्तित कर दिया था। इसके तहत इन वाहनों पर लगने वाले पीजीटी को 31 दिसंबर 2021 के बाद परिवहन विभाग में जमा किया जाना था जो कि पहले आबकारी एवं कराधान विभाग के अधीनस्थ था। आबकारी एवं कराधान विभाग के पास ऐसे वाहन मालिकों की 31 दिसंबर 2021 तक की बहुत अधिक देनदारियां लंबित थीं, इसलिए उन्हें रियायत देते हुए सरकार की ओर से अधिसूचना के माध्यम से स्पेशल पॉलिसी जारी कर छूट दी गई थी। लेकिन भारी संख्या में वाहन मालिकों की ओर से तय समयावधि तक भी उनके वाहनों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में अब सरकार ने अंतिम बार 31 मार्च 2025 तक की छूट प्रदान की है। उन्होंने सभी वाणिज्यक वाहन मालिकों से इस स्पेशल पॉलिसी का लाभ उठाते हुए टैक्स जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 10 फीसदी पेनल्टी के साथ टैक्स जमा करवाया जा सकता है। यदि कोई टैक्स जमा नहीं करवाता है तो वाहन की पासिंग या परमिट के नवीनीकरण इत्यादि नहीं हो सकेंगे। लंबित पड़ी राशि को पूरी पेनल्टी के साथ एक्साइज विभाग के पास ही जमा करवाना पड़ेगा। आरटीओ ने बताया कि इसको लेकर वाहन मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें जानकारी भी दी गई है।