उपायुक्त मदन चौहान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, ताकि आम लोग जागरूक हो सकें। वह शुक्रवार को सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर रोक तथा व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण नियमन) अधिनियम-2003 (कोटपा) के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सभागारों, सिनेमाघरों, चिकित्सालयों, सार्वजनिक परिवहन, रेस्तरां, सरकारी कार्यालयों आदि में सिगरेट तथा तंबाकू के विभिन्न उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में कोटपा अधिनियम का पालन सुनिश्चित बनाया जा रहा है और गत दो वर्षों में कोटपा के उल्लंघन के 6 हजार मामलों में लगभग 6 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
मदन चौहान ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटका पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों, पुलिस अधिकारियों तथा आमजन से आग्रह किया कि वे शिक्षण संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में कोटपा अधिनियम लागू करने की दिशा में आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद न बेचें। उन्होंने युवा वर्ग से अपील की कि कैंसर, तपेदिक जैसी बीमारियों से बचने के लिए तंबाकू पदार्थों के सेवन से दूर रहें। सहायक आयुक्त छवि नांटा ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक अमित शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा, जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर, उप निदेशक उच्च शिक्षा जीवन शर्मा, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. चंद्रेश्वर शर्मा, डॉ. अनीता तथा सुनीता बैंस सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।