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रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पांच साल कैद

Mon, 01 Jun 2015 04:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
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हैरिटेज कालका शिमला रेल ट्रैक के जाबली और चंबाघाट फाटकों पर रेलवे की पैनी नजर रहेगी। रेल के आने के समय अगर बंद फाटक कोई जबरन पार करता है तो उसे एक हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं इस तरह रेलवे के नियमों के उल्लंघन पर 5 साल की जेल व भारी जुर्माना हो सकता है। इसमें अधिकारी 154 एक्ट के तहत जुर्माना कर सकते हैं। जिसमें यदि बंद फाटक में टक्कर मारने और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल है।
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इसके अतिरिक्त ट्रेन के बाहर लटकने और सीढ़ियों पर बैठने वालों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। यह जानकारी सोमवार को रेलवे अधिकारियों ने रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा 2015 में लोगों को जागरूकता अभियान के तहत दी। यह सप्ताह 9 जून तक चलेगा। उत्तर रेल विभाग की ओर से यह सप्ताह 23 जून को शुरू हुआ था। इस दौरान डेढ़ दर्जन के करीब चालान काटे गए।

अभियान के दौरान दो दिन में 16 चालान- अभियान में रेल में चैकिंग के दौरान आरपीएफ सोलन टीम ने 16 चालान किए हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी है। इन चालानों में 14 चालान रेल में बिना टिकट यात्रा करने और 2 चालान रेल में स्मोकिंग करने के पाए हैं। वहीं रेल मार्ग पर गंदगी फैलाने वालों को भी जुर्माना किया है।
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यात्रियों व लोगों को किया जा रहा जागरूक- आरपीएफ थाना प्रभारी सोलन सुनील कुमार ने बताया कि रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा 2015 सप्ताह के तहत लोगों को रेल नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं उल्लंघन  होने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। फाटकों पर रेलवे पुलिस की निगाह रहेगी।
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