संडोली स्कूल में बाल विवाह निषेध पर जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को जानकारी देते हुए स्कूल की
हरिपुर संडोली स्कूल में बाल विवाह निषेध पर जागरूकता कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला(सोलन)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर संडोली में सोमवार को प्रार्थना सभा के दौरान बाल विवाह निषेध पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शिक्षिका सरिता शर्मा ने विद्यार्थियों को बाल विवाह की कुप्रथा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समग्र विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है। उन्होंने सामूहिक बाल विवाहों के प्रति सचेत रहने की अपील की। साथ ही विद्यार्थियों को हेल्पलाइन नंबर 1098 और 112 पर ऐसी घटनाओं की सूचना देकर प्रशासन का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य परीणिता ठाकुर ने अक्षय तृतीया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस शुभ अवसर का दुरुपयोग कर बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। कार्यक्रम में यौन उत्पीड़न निवारण समिति की सदस्य मीनू सैनी, सुनीता, सरिता शर्मा और गोपाल कृष्ण ने सक्रिय सहयोग दिया। विद्यालय के समस्त अध्यापकगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।