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कॉमन आईसोलेशन की सुविधा दे सकती हैं औद्योगिक इकाइयां

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सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में अस्थायी आईसोलेशन सुविधाएं तैयार करने को लेकर जारी 14 जुलाई के आदेशों में संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जिनमें कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या 250 से कम है और जो व्यक्तिगत स्तर पर आईसोलेशन सुविधा का सृजन नहीं कर सकते, वे अपने संसाधनों को एकत्र कर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के प्राथमिक संपर्कों को रखने के लिए कॉमन आईसोलशन सुविधा सृजित कर सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं।
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इन आदेशों से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऐसी औद्योगिक इकाई को बंद न करना पड़े जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। ऐसी इकाई को समुचित सैनिटाइजेशन के बाद कम से कम समय में दोबारा क्रियाशील किया जा सकता है। यदि ऐसी आईसोलेशन सुविधा में एकांत में रखे व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे जिला दंडाधिकारी सोलन की ओर से अधिसूचित कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध स्थान पर भेजा जाएगा। औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन को कोविड-19 आईसोलेशन सुविधा तैयार होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचित करना होगा।
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