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Solan News: सोलन में ब्लैक में बिक रहे हरियाणा के सिलिंडर, सस्ते के चक्कर में जान से खिलवाड़

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बिना कागजात लाए जाते हैं गैस सिलिंडर, जाबली और कुमारहट्टी में पकड़ी जा चुकी हैं गाड़ियां
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। सोलन में ब्लैक में हरियाणा के गैस सिलिंडर बिक रहे हैं। सस्ते के चक्कर में लोग इनको खरीदकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। हरियाणा राज्य के साथ जिला सोलन की सीमा लगती है। इसी चलते गैस अवैध सिलिंडर का अवैध कारोबार फलफूल रहा है। बाहरी राज्यों की गाड़ियां बिना कागजात सिलिंडरों को लाती हैं और बेचकर कर चली जाती हैं। परवाणू, जाबली, धर्मुपर, सोलन व बीबीएन में अवैध सिलिंडर की बिक्री होती है। लोग भी सस्ते के चक्कर में अवैध सिलिंडर खरीद लेते हैं। इससे उनके पास सिलिंडरों की तादाद बढ़ रही है। इनमें न केवल व्यावसायिक सिलिंडर है, बल्कि घरेलू भी हैं। हालांकि स्थानीय गैस एजंसियों के माध्यम से कई जगह ऐसी गाड़ियों को पकड़ा भी गया है। वर्ष 2024 में जिले के जाबली और कुमारहट्टी क्षेत्र में गैस सिलिंडरों से भरी गाडियों को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने पकड़ा भी था। जाबली में कुल 130 सिलिंडर जब्त किए गए थे। इनमें 103 व्यावसायिक और 27 घरेलू सिलिंडर थे। इसी तरह कुमारहट्टी में भी 34 व्यावसायिक सिलिंडरों को पकड़ा गया था। हैरत की बात तो यह कि कई जगह सिलिंडरों को बेचा भी जा चुका था, लेकिन इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

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एक कॉपी पर मिलते हैं दो घरेलू सिलिंडर
गैस सिलिंडरों को बेचने और कनेक्शन के लिए भी नियमावली है। नियमों के अनुसार एक गैस कनेक्शन कॉपी पर दो सिलिंडर दिए जाते हैं। ये सिंलिंडर वैध माने जाते हैं। गैस एजेंसियों को भी इसी तरह सिलिंडरों को देने के लिए कहा जाता है। एक-दूसरे की कॉपी पर भी सिलिंडर लिए जाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है।
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अत्यधिक तापमान में होता है ब्लास्ट
गैस सिलिंडर के आसपास आग लगने के बाद जब तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है। जब सिलिंडर से गैस लीक होती है तो उसके चारों तरफ आग लगी रहती है। तापमान अगर अधिक हो जाए तो ब्लास्ट होता है।

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अवैध सिलिंडरों पर नहीं मिलता है कोई क्लेम
नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास बिना कागजात सिलिंडर मिलते हैं तो उसे हादसे के दौरान कोई क्लेम नहीं मिलता है। वहीं, अगर वैध सिलिंडर होते हैं तो उन्हें क्लेम कंपनी की ओर से दिया जाता है। ये केवल सिलिंडर से होने वाली क्षति पर उपभोक्ताओं को दिया जाता है। कई बार लोग अपने स्तर पर भी बीमा करवाते हैं।
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गैस एजेंसियों को नियमों के अनुसार सिलिंडर का वितरण करने के लिए कहा है। अगर कहीं अवैध सिलिंडर मिलते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाता है। नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। लोगों से भी आग्रह है कि वैध सिलिंडर ही घरों पर रखें। -श्रवण कुमार हिमालयन
खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सोलन
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