चुनाव आयोग के अजीब नियमों पर उठने लगे मतदाताओं के सवाल
नालागढ़ के दिव्यांग मतदाता विवेक को घर से फार्म देने से किया इंकार
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़(सोलन)। चुनाव आयोग मतदाताओं से वोट डालने के लिए जगह-जगह स्वीप कार्यक्रम कर रहा है। इसमें बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सुविधा भी दी जा रही है। मगर धरातल पर यह योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। ऐसा ही एक मामला नालागढ़ क्षेत्र से सामने आया है।
इसमें पिछले बीस वर्षों से दिव्यांग मतदाता विवेक धीमान घर से वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्हें बीएलओ व सहायक चुनाव अधिकारियों ने घर से वोट डालने के लिए यह कहकर इंकार कर दिया कि आपने पहले से 8डी फार्म क्यों नहीं भरा। जबकि यह फार्म भरवाने की जिम्मेवारी बीएलओ व संबंधित अधिकारियों की थी।
नालागढ़ के वार्ड नंबर-7 की फ्रेंड्स कॉलोनी के 38 वर्षीय विवेक धीमान पिछले बीस वर्ष से मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। वह 100 फीसदी दिव्यांग हैं, जिसके चलते मतदान केंद्र तक जाना असंभव है। 2022 में विधान सभा चुनाव में जब दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा का फैसला किया था तो उसे एक आस जगी। उनके पास पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र था किंतु निर्वाचन कार्यालय नालागढ़ द्वारा सूचित किया गया कि इसके लिए हिमाचल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र चाहिए। उसके बाद विवेक ने हिमाचल स्वास्थ्य विभाग से अपना दिव्यंगता प्रमाण पत्र बनवा लिया किंतु तब तक चुनाव संपन्न हो चुके थे।
मगर इस बार भी वह वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उनका नाम दिव्यांग मतदाता सूची में नहीं है। जबकि उन्होंने तमाम औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर लीं। इसमें 19 अप्रैल को विवेक ने चुनाव आयोग के पोर्टल पर फॉर्म 8 भर दिया था, जिसकी रसीद उनके पास है। मगर नालागढ़ चुनाव कार्यालय में उनका रिकॉर्ड नहीं आया। अब जब उन्होंने घर से वोट डालने के लिए आयोग से फॉर्म 12 के लिए संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि वोट में किसी भी परिवर्तन वाला पोर्टल 16 मार्च से ही बंद है और 1 जून को मतदान के आखिरी चरण के पूरा होने के बाद ही खुलेगा।
उधर, इस बारे में एसडीएम नालागढ़ एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी दिव्यांशु सिंगल से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार नए दिव्यांग मतदाता को तो फॉर्म डी मिल सकता है किंतु जिनका मत पहले बना है उन्हें पहले दिव्यांग के रूप में मार्क करने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है। इसका पोर्टल चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही बंद हो गया था। 1 जून के बाद पोर्टल खुलने पर ही विवेक को दिव्यांग मतदाता के रूप से मार्क मार्क किया जा सकेगा।