केंद्र सरकार ने ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी पंजीकरण प्रक्रिया, आश्रितों की आय सीमा, मेडिकल लाभ और अन्य सुविधाओं में संशोधन किया गया है। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कर्नल मनजीत कटोच ने बताया कि नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी बीमित महिला की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे कोई बच्चा या विधवा मां नहीं है, तो उसके पति को डिपेंडेंट बेनीफिट का अधिकार मिलेगा। मेडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए आश्रितों की आय सीमा 9,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दी गई है। जहां ईएसआई योजना के तहत मातृत्व सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां मिलने वाला कन्फाइनमेंट एक्सपेंस बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। अब किसी भी कोड नंबर को रद्द करने के आवेदन पर 90 दिन में निर्णय लेना अनिवार्य होगा।