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हिमाचल: महिला की मृत्यु पर पति को मिलेंगे लाभ, ईएसआईसी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव

Sun, 17 May 2026 01:51 PM IST
Krishan Singh ओमपाल सिंह, संवाद न्यूज एजेंसी, बद्दी (सोलन)।

सार

नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी पंजीकरण प्रक्रिया, आश्रितों की आय सीमा, मेडिकल लाभ और अन्य सुविधाओं में संशोधन किया गया है। 
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) - फोटो : ESIC
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत कर्मचारी पंजीकरण प्रक्रिया, आश्रितों की आय सीमा, मेडिकल लाभ और अन्य सुविधाओं में संशोधन किया गया है। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कर्नल मनजीत कटोच ने बताया कि नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी बीमित महिला की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे कोई बच्चा या विधवा मां नहीं है, तो उसके पति को डिपेंडेंट बेनीफिट का अधिकार मिलेगा। मेडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए आश्रितों की आय सीमा 9,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दी गई है। जहां ईएसआई योजना के तहत मातृत्व सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां मिलने वाला कन्फाइनमेंट एक्सपेंस बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। अब किसी भी कोड नंबर को रद्द करने के आवेदन पर 90 दिन में निर्णय लेना अनिवार्य होगा।

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अब नियोक्ता किसी कर्मचारी का पंजीकरण नौकरी शुरू होने से पहले या कार्य के पहले ही दिन कर सकता है। पंजीकरण के तुरंत बाद पोर्टल से एक इंश्योरेंस नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर को स्थायी बनाने के लिए नियोक्ता को 30 दिनों के भीतर परिवार विवरण सहित पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। निर्धारित समय में जानकारी न दी या आधार प्रमाणीकरण सफल न हुआ तो इंश्योरेंस नंबर स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत कवरेज की वेतन सीमा केंद्र सरकार अलग से अधिसूचना जारी कर तय करेगी। नई अधिसूचना जारी होने तक वर्तमान 21,000 की वेतन सीमा लागू रहेगी। सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल लाभ मिलता था, उसे हटा दिया गया है। नए नियम के तहत नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। स्थायी विकलांगता के कारण नौकरी गंवाने वाले व्यक्तियों और डिपेंडेंट बेनीफिट पाने वाली विधवाओं को मेडिकल सुविधा मिलती रहेगी।
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