2021 में शामती में अपने कमरे में की थी छेड़छाड़
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरमीत कौर की अदालत ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो गुरमीत कौर की अदालत ने दो किशोरियों से छेड़छाड़ करने के दोषी उमेश बंसल निवासी शामती राजगढ़ रोड सोलन को तीन अलग-अलग मामलों में पांच साल की सजा और 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने के एवज में 25 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला उप न्यायावादी पीएस नेगी ने बताया कि दोषी उमेश ने मई 2021 दो किशोरियों जिनकी आयु लगभग 10 और 8 वर्ष है, को अलग-अलग तारीखों पर शामती में अपने कमरे में ले जाकर गलत तरीके से उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद उसने दोनों पीड़िताओं के संवेदनशील हिस्सों को गलत तरीके से छुआ। दोषी ने उन्हें आपराधिक रूप से धमकाया भी। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। वर्तमान मामला पीड़िताओं की मां के कहने पर महिला थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को 13 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों की जांच की गई, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
दोषी को पॉक्सो एक्ट व धारा 506 के तहत पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। वहीं धारा 342 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न किया तो एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।