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Solan News: चूरापोस्त व अफीम रखने के दोषी को पांच साल की कैद व 10 हजार जुर्माना

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने सुनाई सजा
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2018 में लोधी माजरा पंचायत में पुलिस ने पकड़ा था आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में लोधी माजरा पंचायत के रोहतांवाला निवासी हरिओम को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद व 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2018 को बद्दी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी प्रदीप सिंह और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि हरिओम नामक व्यक्ति सफेद रंग की कार में चूरापोस्त लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने लोधी माजरा स्थित अंकुर फार्मा कंपनी के पास नाकाबंदी की और कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर 24.528 किलो चूरापोस्त (भुक्की) और 70 ग्राम अफीम बरामद हुई। कार चालक हरिओम को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत 16 दिसंबर 2018 को बद्दी थाने में मामला पंजीकृत हुआ। इसके बाद यह मामला अदालत में चला। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने गवाहों के ब्यान व साक्ष्यों के आधार पर हरिओम को दोषी ठहराते हुए पांच साल का कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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