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Solan News: जिले के नए सीबीएसई स्कूलों में सूचना बोर्ड लगाने के शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश

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मान्यता प्राप्त बोर्ड का नाम और एफिलेशन नंबर बोर्ड पर करना होगा प्रमुखता से अंकित
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बच्चों और शिक्षकों की संख्या समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी तैयार होगी सूची
जिले में वर्तमान में 13 सीबीएसई स्कूल संचालित, सैकड़ों विद्यार्थियों ने लिया दाखिला
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड स्थापित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। हर सभी स्कूलों को तय मानकों के तहत अपनी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीबीएसई स्कूल के मुख्य द्वार या ऐसे स्थान पर सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा, जहां आने-जाने वाले हर अभिभावक और विद्यार्थी की नजर आसानी से पड़ सके।
इस बोर्ड पर स्कूल की मान्यता से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां स्पष्ट शब्दों में लिखनी होंगी। इसमें मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त बोर्ड का नाम और स्कूल का एफिलेशन स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा, ताकि अभिभावक किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। सिर्फ संबद्धता ही नहीं, बल्कि बोर्ड पर स्कूल के भीतर उपलब्ध आधारभूत ढांचे और छात्र-शिक्षक अनुपात का पूरा ब्यौरा भी देना होगा। निर्देशों के मुताबिक, स्कूलों को अपने यहां नामांकित कुल बच्चों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों का पूरा विवरण, और अन्य उपलब्ध सुविधाओं की सूची अलग से तैयार कर बोर्ड पर दर्शानी होगी। इससे स्कूलों में चल रही गतिविधियों और वहां उपलब्ध संसाधनों की पारदर्शी तस्वीर अभिभावकों के सामने आ सकेगी। जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक कुल 13 सरकार सरकारी स्कूल सीबीएसई किए हैं। इनमें सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को संवारने के लिए दाखिला लिया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन दिशा-निर्देशों के सख्ती से लागू होने से अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए सही संस्थान चुनने में मदद मिलेगी और स्कूलों में प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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कोट
शिक्षा उपनिदेशक उच्च शिक्षा मधु जनारथा ने बताया कि जिले के सभी सीबीएसई स्कूलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिभावकों को सटीक जानकारी देने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संस्थानों को तय समय सीमा के भीतर अपने परिसरों में सूचना बोर्ड लगवाने होंगे, जिन पर एफिलेशन, बच्चों-शिक्षकों की संख्या और अन्य जरूरी विवरण अनिवार्य रूप से अंकित होने चाहिए।
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